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कोरियोग्राफर जानी मास्टर का रद्द हुआ नेशनल अवॉर्ड, समारोह में शामिल होने के लिए कुछ दिन पहले मिली थी अंतरिम जमानत

Updated 06 October, 2024 01:47:13 PM

'स्त्री 2' फिल्म के मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर उर्फ शेख जानी बाशा पर  यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जानी मास्टर ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए जमानत अर्जी दायर की थी और इस पर कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की राहत भी दे दी थी। लेकिन अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद कोरियोग्राफर का नेशनल अवॉर्ड रद्द हो गया है।

बॉलीवुड तड़का टीम. 'स्त्री 2' फिल्म के मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर उर्फ शेख जानी बाशा पर  यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जानी मास्टर ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए जमानत अर्जी दायर की थी और इस पर कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की राहत भी दे दी थी। लेकिन अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद कोरियोग्राफर का नेशनल अवॉर्ड रद्द हो गया है।
 


दरअसल, जानी मास्टर को धनुष की फिल्म त्रिरुचित्रांबलम के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट कोरियोग्राफर का अवॉर्ड मिलना था, लेकिन हाल ही में यह सूचना जारी की गई है कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेल (NFA Cell) ने जानी मास्टर पर लगे पॉस्को एक्ट की वजह से उनका नेशनल अवॉर्ड रद्द कर दिया है।

 


जारी किए गए अधिकारिक नोट में लिखा है- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ की ओर से 21/8/2024 और 12/9/2024 को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय फिल्म पुस्कार समारोह में भाग लेने के लिए शेख जानी बाशा को निमंत्रण पत्र भेजा गया था। जिसे पोस्को एक्ट के तहत अपराध सामने आने पर पहले इसे बढ़ा दिया गया था। लेकिन न्यायालय के गंभीर जांच के बाद और इन गंभीर आरोपों को मद्देनजर रखते हुए शेख जानी बाशा के अवॉर्ड जो त्रिरुचित्रांबलम के लिए दिया जा रहा था उसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अगले आदेश तक रद्द करने का निर्णय लेता है। 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में होने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के लिए शेख जानी बाशा को दिया गया निमंत्रण वापस लिया जाता है।

महिला ने लगाया था आरोप
महिला ने पुलिस में दी एक शिकायत में आरोप लगाया था कि जानी मास्टर ने काम के सिलसिले में 2020 में की गई मुंबई की यात्रा के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया था और बाद में भी उसका यौन शोषण किया। शिकायत के अनुसार, महिला को जानी मास्टर ने इस बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी थी। नरसिंगी पुलिस थाने में, 15 सितंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन), 506, 323 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि महिला के बयान दर्ज कराने के दौरान यह खुलासा हुआ कि कथित घटना के वक्त वह नाबालिग थी। 

Content Writer: suman prajapati

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