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मुसीबत में फंसे धर्मेंद्र, ढाबे के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन

Updated 10 December, 2024 10:43:23 AM

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र के फैंस के लिए परेशानी वाली खबर सामने आ रही हैं। एक्टर अब फेमस रेस्टोरेंट फ्रैंचाइजी 'गरम धरम ढाबा' को लेकर कानूनी पचड़ों में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रैंचाइजी से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में एक्टर और दो अन्य आरोप

मुंबई. बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र के फैंस के लिए परेशानी वाली खबर सामने आ रही हैं। एक्टर अब फेमस रेस्टोरेंट फ्रैंचाइजी 'गरम धरम ढाबा' को लेकर कानूनी पचड़ों में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रैंचाइजी से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में एक्टर और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है।

धर्मेंद्र के खिलाफ यह समन दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार की शिकायत पर जारी किया गया है। सुशील कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें फ्रैंचाइजी में निवेश करने के लिए बहलाया गया और धोखा दिया गया। 


शिकायतकर्ता सुशील कुमार के अनुसार, अप्रैल 2018 में उन्हें धर्मेंद्र और उनकी टीम से संपर्क किया गया। उन्हें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के एनएच-24/एनएच-9 पर 'गरम धरम ढाबा' की फ्रैंचाइजी खोली जाएगी। फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देने के लिए सुशील कुमार को यह भी बताया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में स्थित 'गरम धरम ढाबा' की ब्रांचों का कारोबार हर महीने लगभग 70 से 80 लाख रुपये हो रहा था।

लेकिन बाद में सुशील कुमार ने आरोप लगाया कि जो वादे किए गए थे, वे पूरे नहीं हुए और उन्हें धोखा दिया गया।

 
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी किया है। समन में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी के लिए उकसाया और उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बनता है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई फरवरी 2025 में तय की है।

वहीं, जज यशदीप चहल ने आदेश में कहा कि इस मामले में उपलब्ध सबूतों से साफ संकेत मिलते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने धोखाधड़ी की योजना बनाई और इस अपराध को अंजाम देने की कोशिश की। समन में यह भी बताया गया कि आरोपियों को धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश), और 34 (सामान्य इरादे) के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, आरोपी नंबर 2 और 3 के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) भी लग सकती है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अब सुनवाई फरवरी 2025 में होगी। 

Content Writer: suman prajapati

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