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Hyderabad Stampede हादसे ने बढ़ाई अल्लू अर्जुन की मुश्किलें, जानें कितनी हो सकती है सजा?

Updated 25 December, 2024 11:19:55 AM

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। इस हादसे के बाद अल्लू अर्जुन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अल

बाॅलीवुड तड़का : साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में उनकी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के कारण अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में भी बितानी पड़ी। अभी भी उनकी गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ है और उन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पूरा मामला क्या है?

यह मामला 4 दिसंबर 2024 का है। उस दिन अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के लिए हैदराबाद के संध्या थिएटर में पहुंचे थे। यहां फैंस अपनी पसंदीदा फिल्म स्टार को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे थे। जैसे ही अल्लू थिएटर में पहुंचे, भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक 35 साल की महिला, जिसका नाम रेवती बताया जा रहा है, की मौत हो गई। इसके अलावा, एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जो अभी अस्पताल में भर्ती है।

क्या आरोप लगे हैं?

इस घटना के बाद, महिला के परिजनों ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन पर आरोप लगाए। इसके बाद, हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की।

किस धारा के तहत आरोप लगे हैं?

अल्लू अर्जुन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 105 और धारा 118(1) के तहत FIR दर्ज की गई है। इन धाराओं के तहत आरोपियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इन धाराओं में जमानत भी मिल सकती है, और मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। खास बात यह है कि धारा 118(1) एक कंपाउंडेबल धारा है, जिसका मतलब यह है कि अगर पीड़ित पक्ष चाहे तो कोर्ट से बाहर आरोपी से समझौता कर सकता है।

धारा 105 के तहत सजा

धारा 105 के तहत, अगर आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित हो जाता है, तो उसे 5 से 10 साल की सजा हो सकती है, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चूंकि अल्लू अर्जुन पर यह धारा भी लगी है, तो उन्हें भी इस सजा का सामना करना पड़ सकता है, अगर कोर्ट में यह साबित होता है कि उन्होंने लापरवाही से यह हादसा कराया।

आगे क्या होगा?

अभी तक अल्लू अर्जुन से तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की है। 20 दिन बाद पुलिस ने उनसे 3 घंटे तक सवाल-जवाब किए। हालांकि, इस मामले में अभी भी जांच जारी है और अल्लू अर्जुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

 

News Editor: Rahul Rana

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