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बेघर नहीं होगे शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा,ED के खिलाफ केस पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Updated 11 October, 2024 07:31:44 AM

बी-टाउन के पावर कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्राका नाम अक्सर किसी न किसी वजह के चलते छाया रहता है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस तक पिछले कुछ साल से शिल्पा की पर्सनल लाइफ उथल-पुथल से भरी रही है। बीते दिनों ही खबर आई थी शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को  मुंबई का घर और

मुंबई: बी-टाउन के पावर कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्राका नाम अक्सर किसी न किसी वजह के चलते छाया रहता है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस तक पिछले कुछ साल से शिल्पा की पर्सनल लाइफ उथल-पुथल से भरी रही है। बीते दिनों ही खबर आई थी शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को  मुंबई का घर और पुणे के फार्म हाउस को खाली करने की नोटिस मिला है। इस नोटिस के बाद कपल ने ED के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब उन्हें हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। इसकी सुनवाई कल यानि 10 अक्टूबर को हुई। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने बुधवार को ईडी से पूछा था कि कुर्की आदेश पारित होने के बाद बेदखली नोटिस जारी करने की क्या जल्दी थी जबकि कपल के पास आदेश के खिलाफ अपील करने का कानूनी उपाय मौजूद है।

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गुरुवार को जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस पीके चव्हाण की बेंच ने ईडी से पूछा कि तत्काल में घर खाली करने का नोटिस जारी करने की क्या जरूरत थी। खास तौर से तब जब याचिकाकर्ताओ के पास ऑथरिटी के पास अपील करने का विकल्प था। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि अपीलेट ऑथरिटी जब तक कुंद्रा और शेट्टी के आवेदन पर निर्णय नहीं देती है। तब तक ईडी की नोटिस पर रोक रहेगी। इस पर बेंच ने कहा कि यदि ऑथरिटी याचिकाकर्ताओ के खिलाफ फैसला सुनाती है, तो उस पर दो हफ्ते तक के लिए अमल न किया जाए। इस तरह सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने याचिका को समाप्त कर दिया।

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बुधवार को कोर्ट ने इस मामले को लेकर ईडी को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस कुंद्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया था। याचिका में ईडी की नोटिस को नियमों के खिलाफ बताया गया था और उसे रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका के अनुसार,याचिकाकर्ता दो दशक से मुंबई के जुहू इलाके में स्थित घर में पूरे परिवार के साथ रह रहे है, ऐसे में मानवता के आधार पर उन्हें अंतरिम राहत दी जाए और 27 सितंबर को जारी नोटिस के अमल पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया था कि ऐसी नोटिस को जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी।

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क्या है मामला

साल 2018 में ईडी ने अमित भारद्वाज समेत अन्य के खिलाफ बिटकॉइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया। भले ही दोनों आरोपी साबित नहीं हुए, लेकिन मामले में उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। इसी साल अप्रैल में ईडी ने कपल की 98 करोड़ की प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश दिया था जिसमें पुणे स्थित उनका फार्म हाउस और मुंबई के जुहू स्थित उनका घर भी शामिल था। 

Content Writer: Smita Sharma

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